टांडा (होशियारपुर), 18 जुलाई 2026: अमेरिका से जुड़े एक्सटॉर्शन केस की जांच के दौरान SP (रूरल) जालंधर की रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद टांडा उड़मुड़ के पूर्व SHO गुरजिंदरजीत सिंह नागरा को आज दसूहा सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने नागरा को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
आरोप है कि टांडा उड़मुड़ के गांव मियानी के बलविंदर सिंह मर्डर केस में आरोपियों को केस से बाहर निकालने के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपये की एक्सटॉर्शन ली गई थी। जांच के बाद नागरा को सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 और 13 और इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 308 के तहत FIR नंबर 20 तारीख 16.01.2026, पुलिस स्टेशन टांडा, होशियारपुर में केस दर्ज किया गया है।
इस बीच, नागरा के वकील संदीप शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि उनके क्लाइंट को बिना पक्के सबूत और फैक्ट्स के गिरफ्तार किया गया है।
