एसएएस नगर, 20/10/2024
नाबालिगों के शराब पीने पर रोक लगाने के लिए एक्साइज विभाग जिला मोहाली ने एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें कल रात जिला मोहाली के कई बार/क्लबों की जांच की गई। इस उद्देश्य से विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने मोहाली और जीरकपुर में कई बार और क्लबों पर छापेमारी की। इसके चलते नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन बार/क्लबों का चालान किया गया है।
सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त (आबकारी) अशोक चल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्पाद शुल्क, पंजाब श्री विकास प्रताप और उत्पाद शुल्क आयुक्त वरुण रूजम द्वारा जारी सख्त निर्देशों के अनुपालन में, पिछले कुछ दिनों से मोहाली जिले में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। कम उम्र में शराब पीने के खतरे को रोकने के लिए। उन्होंने बताया कि पंजाब नशा लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के प्रावधानों के तहत आदेश 17(8) और पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 की धारा 29 के तहत 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब की बिक्री और परोसना प्रतिबंधित है। एक दंडनीय अपराध. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमों के अनुपालन से अधिक, यह सुनिश्चित करना भी हम सभी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि कम उम्र में शराब पीने की प्रवृत्ति को रोका जाए।
बीती रात की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग की टीम ने एक्साइज इंस्पेक्टर गुरिंदरपाल, विकास भटेजा और गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में मोहाली शहर और जीरकपुर क्षेत्र में क्लबों और बारों में छापेमारी की। सेक्टर-79, मोहाली में छापे के दौरान, 02 बार अर्थात् स्वागत टॉयलेट बार और कटानी रेस्तरां और बार और जीरकपुर में एक बार अर्थात् डिलीशियस फूड (रोमियो-लेन) में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसते हुए पाया गया। एक बार पर शराब परोसने के लिए 25 साल से कम उम्र के वेटरों को तैनात करने का भी आरोप लगाया गया है। इसलिए, इन बारों को पंजाब नशा लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के तहत आदेश 17(8) और पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 29 के तहत चालान किया गया है और उनके मामलों को उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए कलेक्टर-सह-उपायुक्त को भेज दिया गया है। (आबकारी),पटियाला।
एईटीसी अशोक चलोत्रा ने बताया कि एक्साइज विभाग कम उम्र में शराब पीने को बहुत गंभीरता से ले रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं को शराब परोसकर एक्साइज नियमों का उल्लंघन करने पर जिला मोहाली में 09 क्लबों/बारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इन उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए तीन बार के लाइसेंस भी सात दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए और शेष बार पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
श्री अशोक चल्होत्रा एईटीसी ने सभी शराब-ठेकेदारों और बार लाइसेंसधारियों को 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने या परोसने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले और राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।