हरियाणा(Patarkar Desk): हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से जुड़ी 46 याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामले की जटिलता को देखते हुए कोर्ट ने सभी याचिकाओं को चार कैटेगरी में बांटा है। इस फैसले से राज्य के करीब 20,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
हाई कोर्ट ने चार में से तीन कैटेगरी के कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा देने का निर्देश दिया है। हालांकि, कर्मचारियों के एक तबके को झटका लगा है। कोर्ट ने कर्मचारियों की 28 अक्टूबर, 2005 की कटऑफ तारीख को बढ़ाकर 18 अगस्त, 2008 करने की मांग मानने से इनकार कर दिया। पहली कैटेगरी में 1 जनवरी, 2006 से 18 अगस्त, 2008 के बीच नियुक्त कर्मचारी शामिल थे।
उनका तर्क था कि हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 18 अगस्त, 2008 को नोटिफाई हुई थी, इसलिए उन्हें OPS मिला। कोर्ट ने कहा के कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाते समय केंद्र सरकार की कटऑफ डेट को सख्ती से मानने के लिए मजबूर नहीं है। राज्य सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है।
