चंडीगढ़, 20/06/2025
अनधिकृत और ग़ैर-कानूनी कृषि वस्तुओं के विरुद्ध कार्यवाही तेज करते हुये पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग के उड़न दस्ते द्वारा मोगा जिले के गाँव साहोके में एक गोदाम सील किया गया है।
आज यहाँ इस बारे में जानकारी सांझा करते हुये पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि कोटकपूरा के पियूश गोयल द्वारा चलाए जा रहे इस गोदाम में से खाद और कीटनाशकों को ग़ैर-कानूनी ढंग के साथ स्टोर करने के बारे पता लगा, जिसके उपरांत वहां पड़े स्टाक को ज़ब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ज़ब्त की गई वस्तुओं में ज़िंक सल्फेट के पैकेट भी बरामद किये गए हैं, जिन पर मैनुफ़ेक्चरिंग तारीख़ और बैच नंबर नहीं थे, जो इन उत्पादों के नकली होने का शक पैदा करता है।
स. खुड्डियां ने बताया कि ज्वाइंट डायरैक्टर डा. नरिन्दर सिंह बैनीपाल और मुख्य कृषि अफ़सर मोगा डा. गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले उड़न दस्ते ने खाद के तीन नमूने और कीटनाशकों के दो नमूने लिए हैं और खाद (कंट्रोल) आर्डर, 1985, कीटनाशक एक्ट, 1968, कीटनाशक रूल 1971, ज़रूरी वस्तुएँ एक्ट, 1955 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत मोगा के थाना समालसर में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी और शोषण करने वालों के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ज़ीरो- सहनशीलता नीति पर ज़ोर देते हुये दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही का भरोसा दिया।
कृषि मंत्री ने किसानों को घटिया मानक वाले और ग़ैर- कानूनी उत्पादों से बचने के लिए सिर्फ़ अधिकृत डीलरों से ही कृषि वस्तुएँ खरीदने की अपील की। इसके इलावा उन्होंने जवाबदेही और गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए किसानों को हर खरीद का उपयुक्त बिल लेने के लिए कहा।