Major decision by Punjab Cabinet: 'Ranjitgarh Development Authority Bill 2026' gets the green light; several key proposals approved.
चंडीगढ़, 05/10/2026:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) बिल, 2026’ को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों का योजनाबद्ध, टिकाऊ और इको-टूरिज्म (Eco-Tourism) आधारित विकास करना है।
रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की मुख्य बातें
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संरचना व नियंत्रण: यह अथॉरिटी पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) के रूप में कार्य करेगी।
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नेतृत्व: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान RDA के अध्यक्ष (Chairman) होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) होंगे।
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कार्यकारिणी समिति: मुख्य सचिव (Chief Secretary) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति इसके दैनिक कामकाज और अंतर-विभागीय समन्वय की देखरेख करेगी।
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अधिकार: अथॉरिटी को एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन और गंतव्य शासन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय में चालकों की भर्ती
कैबिनेट ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंजाब) के कार्यालय में कामकाज को सुगम बनाने के लिए चालकों (Drivers) के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। ये पद 19 स्थायी चपरासी (Peons) और 1 मुहर्रिर के पदों को सरेंडर करके बनाए गए हैं।
2. नर्सिंग शिक्षा सेवा नियमों (ग्रुप B) में संशोधन
सरकारी नर्सिंग कॉलेज पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति (Promotion) के माध्यम से भरने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग शिक्षा सेवा नियम (ग्रुप B), 2016’ के परिशिष्ट-B में संशोधन को हरी झंडी दी गई।
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पात्रता: संबंधित विशेषता में M.Sc. (नर्सिंग) की डिग्री रखने वाले नियमित स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर्स।
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वरियता: नर्सिंग शिक्षा में 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. PICTES के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं होंगी नियमित
कैबिनेट ने पंजाब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसाइटी (PICTES) के तहत अनुबंध (Contractual) के आधार पर काम कर रहे गैर-शिक्षण (Non-Teaching) कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित (Regularize) करने की सहमति दे दी है। इन कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान के तहत नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
