नई दिल्ली, 25/04/2026
केंद्र सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगा दिया है. एक ओटीटी प्लेटफार्म ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये सूचना दी है. इस डॉक्यूमेंट्री में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक दुनिया में आगे बढ़ने की कहानी बताई गई है. 27 अप्रैल को ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ के नाम से डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी.
केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाई
आज सुनवाई के दौरान वकील राजीव नय्यर ने हाईकोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है. राजीव नय्यर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के इस निर्देश को चुनौती देगी. वहीं, आज सुनवाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से किसी के पेश नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दिया. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने 27 अप्रैल को अब मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया.
डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी
बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज को लेकर पंजाब पुलिस ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने रिलीज रोकने का निर्देश जारी किया था.
