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चंडीगढ़, 10 जुलाई 2026
रिश्वत मामले में फंसे निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ चुकी है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भुल्लर और उसके बिचौलिए कृष्णा शारदा की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया है अदालत ने दोनों पर आठ लाख की रिश्वत के चार्ज फ्रेम कर दिए है अब इस केस में ट्रायल चलेगा जिसकी तारीख 23 जुलाई तय की गई है वहीं अगली सुनवाई के लिए दो गवाहों को समन भी जारी कर दिया गया है
सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर बड़े सवाल उठाए की भुल्लर पंजाब के IPS अधिकारी थे तो सीबीआई इनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टेट कैडर के अधिकारी केंद्र के अधीन नहीं आते इस दलील के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया गया जिसका सीबीआई ने अर्जी का विरोध भी किया लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की सारी दलीलो को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया
बता दे की मंडी गोबिंदगढ़ के कारोबारी आकाश बता ने शिकायत दर्ज करवाई थी की उसको फर्जी केस में गिरफ्तार करने की धमकी देकर हरचरण भुल्लर ने आठ लाख की रिश्वत की मांग की जा रही थी वहीं सीबीआई ने जाल बिछाकर भुल्लर और उसके बिचौलिए कृष्ण शारदा को गिरफ्तार किया था तब से दोनों जमानत की अर्जिया लगा रहे है जिन्हें खारिज किया जा रहा है


