दिल्ली, 31 जुलाई, 2026: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य की सज़ा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नज़ीर, आसिम, जावेद और अनास समेत सभी पांच आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
अंकित की हत्या 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को इंडियन पीनल कोड की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, उन्हें इंडियन पीनल कोड की धारा 120B और 129 के तहत बरी कर दिया गया था।
ताहिर हुसैन, नज़ीर, आसिम, जावेद और अनास को छोड़कर, मामले के बाकी तीन आरोपियों को ज़मानत मिल गई। पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट ने हुसैन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। यह मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से जुड़ा है। FIR अंकित के पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
दंगों के दौरान अपने बेटे के लापता होने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में अंकित की बॉडी एक नाले से मिली। उसे GTB हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
