चंडीगढ़, 27/08/2025
पंजाब सरकार ने एडीजीपी, एसपीएस परमार, आईपीएस के निलंबन आदेश रद्द कर दिए हैं। इससे पहले, पंजाब सरकार ने 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी, एसपीएस परमार की निलंबन अवधि 4 महीने (अप्रैल से अगस्त 2025 तक) के लिए बढ़ा दी थी। परमार को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं उपस्थिति) नियम, 1969 के नियम 3(1)(a) के तहत 25 अप्रैल, 2025 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
25 अप्रैल, 2025 को, पंजाब सरकार ने कथित ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले के सिलसिले में पंजाब सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख एसपीएस परमार, आईपीएस और सहायक महानिरीक्षक, वीबी, एसएएस नगर, स्वर्णदीप सिंह, पीपीएस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वीबी, जालंधर, हरप्रीत सिंह मंडेर, पीपीएस को निलंबित कर दिया था। दोनों और सहायक महानिरीक्षक, वीबी, एसएएस नगर, स्वर्णदीप सिंह, पीपीएस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वीबी, जालंधर, हरप्रीत सिंह मंडेर, पीपीएस को उनकी सेवा में किसी भी विराम के बिना पहले ही बहाल कर दिया गया था।