चंडीगढ़, 02/02/2026
पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मजीठिया के साथ शिराेमणि अकाली दल के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है। करीब सात महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल जून में अमृतसर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 25 जून से मजीठिया नाभा जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को 700 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी।
क्यों फंस गए थे मजीठिया?
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। बिक्रम सिंह मजीठिया पर आरोप है कि 2007 से 2017 के बीच मजीठिया के पंजाब में विधायक और कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान उन्होंने आय से अधिक 540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की। अकाली नेता और उनकी पत्नी पर विदेशी नेटवर्क के जरिये संपत्ति बनाने का आरोप भी था। बिक्रम सिंह मजीठिया ने गिरफ्तारी के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ अगस्त 2025 में 40,000 पन्नों की एक विशाल चार्जशीट दायर की गई थी।
डेरा ब्यास चीफ ने आज मजीठिया से की थी मुलाकात
आज नाभा जेल में बिक्रम मजीठिया से डेरा ब्यास चीफ बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मीडिया से कहा था की मजीठिया से उनकी मुलाकात एक पारिवारिक मेंबर के तौर पर हुई और वह उनके दोस्तों की तरह है
बिक्रम मजीठिया की पत्नी ने कहा कल आएंगे जेल से बाहर
बिक्रम मजीठिया की पत्नी और विधायक गणिव कौर मजीठिया ने जमानत होने पर अपने सोशल मीडिया पर गुरु साहिबान का शुक्रिया करते हुए अकाली दल के वर्करों और नेताओं का धन्यवाद करते हुए लिखा की बिक्रम मजीठिया कल सुबह नाभा जेल से 10:30 बजे बाहर आएंगे
क्या था पूरा मामला, पढ़िए
मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की एक अदालत में पेश किया था. बता दें कि पूर्व मंत्री मजीठिया की सात दिन की पुलिस रिमांड भी खत्म होने के बाद मोहाली कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिक्रम मजीठिया को फिर से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था इसके अलावा सतर्कता ब्यूरो ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक साथ छापे मारे थे.
