चंडीगढ़, 26/02/2026
एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को प्लांट आवंटित करने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया है.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत
भूपेंद्र हुड्डा ने इस मामले में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और उन्हें बरी करने से संबंधित उनकी अर्जी को खारिज करने वाले सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हुड्डा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रद्द कर दिया. अदालत के इस फैसले से हुड्डा को महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है और लंबे समय से चल रहे इस मामले में उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई है.
नियमों के उल्लंघन का लगा था आरोप
आपको बता दें कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को प्लांट आवंटन से जुड़ा मामला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल से संबंधित है. ये मामला कथित तौर पर औद्योगिक प्लांट या जमीन आवंटन में नियमों के उल्लंघन और पक्षपात के आरोपों से जुड़ा हुआ था. आरोप था कि हरियाणा में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को प्लांट या औद्योगिक परियोजना के लिए जमीन/प्लॉट आवंटित करने में नियमों का सही पालन नहीं किया गया. जांच एजेंसियों का कहना था कि आवंटन प्रक्रिया में सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया. इस मामले में हुड्डा सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई. जांच के बाद हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. वहीं हुड्डा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी.
