नई दिल्ली, 27/02/2026
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने दोनों को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा. कोई आपराधिक साजिश का साक्ष्य नहीं मिला. कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद मीडिया के सामने केजरीवाल भावुक हो गए और रोने लगे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बार सीबीआई पर नाराजगी जताई और सीबीआई के चार्जशीट पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो दस्तेवज दिए वे चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं. बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 12 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि केजरीवाल सरकारी काम कर रहे थे. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि केजरीवाल ने किसी से कहा हो कि साउथ लॉबी से पैसे मांगे. हरिहरन ने कहा कि केजरीवाल का नाम पहले तीन चार्जशीट में नहीं था. उनका नाम चौथे पूरक चार्जशीट में आया.
जज ने सीबीआई द्वारा साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा मेरे मन में ये भी चिंता थी कि *साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सही नहीं है। अगर सीबीआई यही चार्जशीट चेन्नई में फाइल करती तो क्या साउथ ग्रुप लिखती? किसने ये शब्द बनाया?
इस पर सीबीआई ने कहा ये कई आरोपियों के लिए साझा शब्द था .इस पर जज ने कहा कि अमेरिका में एक केस इसलिए खारिज कर दिया गया कि क्योंकि डोमिनिक समूह के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मेरा मानना है कि साउथ ग्रुप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था.
ये है पूरा मामला
बता दें कि ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
