जम्मू, 14 जुलाई 2026: जम्मू की स्पेशल NIA कोर्ट ने पिछले साल कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की जांच में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने बैन संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। स्पेशल NIA कोर्ट ने यह आदेश 8 जुलाई को तब दिया जब जांच एजेंसी ने हमले के मामले में 76 साल के सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी।
गौरतलब है कि भारत और US द्वारा ‘ग्लोबल टेररिस्ट’ घोषित हाफिज सईद साल 2008 में हुए मुंबई टेरर हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड भी है।
NIA द्वारा कोर्ट में फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सईद का नाम पर्सनली और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) समेत उसके प्रॉक्सी ऑर्गनाइजेशन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) के हेड के तौर पर है। आरोपी पर इंडियन पीनल कोड (IPC), 2023 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA), 1967 की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तानी पंजाब के सरगोधा का रहने वाला हाफिज सईद पहलगाम हमले की साजिश का मुख्य आरोपी है और फिलहाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है। एजेंसी ने मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ ओपन-डेटेड नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने की मांग की थी।
